मिर्ज़ापुर: हिस्ट्रीशीटर ने अवैध रूप से अर्जित की थी 50 लाख की सम्पत्ति, प्रशासन ने की कुर्क

उप्र के मिर्ज़ापुर देहात थाने पर पूर्व में पंजीकृत जिम जिहाद से सम्बन्धित गैंग लीडर-इमरान द्वारा अपराध से अवैध रूप से अर्जित की गयी अनुमानित मूल्य 50 लाख रूपए की अचल सम्पत्ति (जमीन) अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गयी।

मिर्ज़ापुर: हिस्ट्रीशीटर ने अवैध रूप से अर्जित की थी 50 लाख की सम्पत्ति, प्रशासन ने की कुर्क
Published By- Diwaker Mishra

मिर्ज़ापुर से आनन्द तिवारी की रिपोर्ट

मिर्ज़ापुर/जनमत न्यूज़। उप्र के मिर्ज़ापुर देहात थाने पर पूर्व में पंजीकृत जिम जिहाद से सम्बन्धित गैंग लीडर-इमरान द्वारा अपराध से अवैध रूप से अर्जित की गयी अनुमानित मूल्य 50 लाख रूपए की अचल सम्पत्ति (जमीन) अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गयी।

पुलिस अधीक्षक मिर्ज़ापुर द्वारा हिस्ट्रीशीटर गैंग लीडर के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

उत्तर प्रदेश सरकार की जीरों टॉलरेंस नीति जिसमें माफियाओं एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख़्त कार्यवाही के तहत जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर के आदेश के क्रम मे नायब तहसीलदार सदर- सुरेन्द्र प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष पड़री-प्रदीप कुमार सिंह, निरीक्षक अपराध थाना को0देहात-मनोज कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस/प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारीगण द्वारा थाना को0देहात पर पंजीकृत पंजीकृत मु0अ0सं0-234/2026 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त/गैंग लीडर-इमरान पुत्र इशरार खान निवासी 39 बटालियन रोड रैबन्ना थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर द्वारा अपराध एवं अवैध रूप से समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति ग्राम मेवली में आराजी नम्बर 265 रकबा 0.7330 हे0 जमीन (सह खातेदार) अनुमानित मूल्य 50 लाख को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया।