खेल जगत शर्मसार, नाबालिग शूटर से यौन शोषण के आरोप में नेशनल कोच सस्पेंड; POCSO के तहत FIR दर्ज

नेशनल पिस्टल कोच अंकुश भारद्वाज पर एक 17 साल की राष्ट्रीय स्तर की महिला नाबालिग निशानेबाज के साथ यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगा है।

खेल जगत शर्मसार, नाबालिग शूटर से यौन शोषण के आरोप में नेशनल कोच सस्पेंड; POCSO के तहत FIR दर्ज
Published By- Diwaker Mishra

नई दिल्ली/जनमत न्यूज़। खेल के मैदान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को शर्मिंदा कर दिया है। नेशनल पिस्टल कोच अंकुश भारद्वाज पर एक 17 साल की राष्ट्रीय स्तर की महिला नाबालिग निशानेबाज के साथ यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगा है।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी कोच के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंकुश भारद्वाज को सस्पेंड कर दिया है।

लगा गंभीर आरोप

दरअसल, मंगलवार 6 जनवरी को 17 साल की नेशनल महिला शूटर के परिवार ने नेशनल शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज कराई। फिलहाल, पुलिस इस मामले में जांच-पड़ताल कर रही है। FIR के अनुसार, यह घटना नई दिल्ली के डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में एक नेशनल लेवल की शूटिंग प्रतियोगिता के दौरान हुई।

शिकायत में कहा गया है कि कोच ने 17 साल की महिला शूटर को खेल के बारे में चर्चा करने के बहाने फरीदाबाद के एक होटल में बुलाया। पहले कोच ने उसे होटल की लॉबी में मिलने को कहा, लेकिन फिर दबाव डालकर उसे अपने कमरे में बुला लिया और वहां उसके साथ गलत काम किया।

इसमें आगे आरोप लगाया गया कि अगर शूटर ने इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो कोच ने उसका करियर बर्बाद करने और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि एथलीट सदमे की हालत में होटल से चली गई और बाद में अपने परिवार को इस बारे में बताया। इसके बाद परिवार ने पुलिस में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई।

अंकुश भारद्वाज सस्पेंड

वहीं, नेशनल राइफल एसोसिएशन (NRAI) के सचिव पवन कुमार सिंह ने साफ कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, कोच अंकुश भारद्वाज सस्पेंड रहेंगे और उन्हें कोई काम नहीं दिया जाएगा।

FIR दर्ज

पुलिस ने अंकुश भारद्वाज के खिलाफ NIT फरीदाबाद के महिला पुलिस स्टेशन में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (POCSO) एक्ट की धारा 6 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है।

फरीदाबाद पुलिस के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यशपाल यादव ने कहा मामले की गंभीरता को देखते हुए, हमने होटल एडमिनिस्ट्रेशन से घटना वाले दिन के सभी CCTV कैमरा फुटेज तुरंत शेयर करने को कहा है, ताकि नाबालिग लड़की के आरोपों की पुष्टि की जा सके।