UP News: मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
बलिया की अदालत ने यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ 10 साल पुराने केस में गैर-जमानती वारंट जारी किया। जानिए पूरा मामला।

बलिया,जनमत न्यूज़:- उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की कानूनी परेशानियां बढ़ गई हैं। बलिया की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। यह मामला करीब 10 साल पुराना है और धारा 144 के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है।
बतादें कि यह केस वर्ष 2013 का है, जब बलिया जिले में धारा 144 लागू थी। इसके बावजूद दयाशंकर सिंह ने एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था। प्रशासन ने इसे कानून व्यवस्था का उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। तभी से यह मामला अदालत में लंबित चल रहा है।
अदालत ने मंत्री को कई बार समन और हाजिरी नोटिस भेजे, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अब अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 1 नवंबर 2025 तय की है और साफ निर्देश दिया है कि “मंत्री को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा।”
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि दयाशंकर सिंह की ओर से अदालत में कोई स्पष्टीकरण या कारण दिया गया है या नहीं। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अगली सुनवाई में इस मामले की आगे की दिशा तय होगी।