अंकिता भंडारी हत्याकांड: कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सभी मामलों में दोषी ठहराया

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों – पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता – को हत्या, सबूत मिटाने सहित सभी आरोपों में दोषी करार दिया है।...

अंकिता भंडारी हत्याकांड: कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सभी मामलों में दोषी ठहराया
Published By: Satish Kashyap

उत्तराखंड / जनमत न्यूज :उत्तराखंड का कोटद्वार कोर्ट शुक्रवार को एक हाई प्रोफाइल मामले में सजा का ऐलान हो गया है। कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सभी मामलों में दोषी करार दिया है। इस फैसले को लेकर प्रदेश में हलचल तेज थी। करीब तीन वर्ष पहले 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर में युवती अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। उसके शव को कैनाल में फेंक दिया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कैनाल से शव बरामद किया गया। अब इस बहुचर्चित हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत शुक्रवार को फैसला सुनाया। हत्या, साक्ष्य छुपाने समेत चारों आरोपों में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं, अंकिता के परिजनों ने इस मामले में आरोपियों की फांसी की मांग की है।

अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की ओर से जांच के बाद 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी। इसमें 97 गवाहों को नामित किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इसमें से 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर सुनवाई पूरी की। मामले में फैसले के लिए शुकवार की तिथि तय की गई। एडीजे रीना नेगी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया गया है। अब सजा के बिंदु पर बहस शुरू हो गई है। जल्द ही सजा का ऐलान होगा।