सीएम के बयान पर सपा सांसद जिया उर्र रहमान बर्क का पलटवार
सांसद ने कहा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में थे, वे उसी रूप में बने रहेंगे। इसमें केवल मस्जिद ही नहीं बल्कि मंदिर, गिरजाघर, चर्च और गुरुद्वारा सभी शामिल हैं और उनके स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता।


