संभल: जामा मस्जिद के आसपास दुकानों पर कार्रवाई की तैयारी, धारा 10 का नोटिस देने की तैयारी

उप्र के संभल जनपद में विवादित धर्मस्थल जामा मस्जिद के आसपास निर्माण को लेकर प्रशासन ने अब सख्ती का रुख अपना लिया है। संभल महायोजना 2031 के तहत विनियमित क्षेत्र में निर्माणों का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है।

संभल: जामा मस्जिद के आसपास दुकानों पर कार्रवाई की तैयारी, धारा 10 का नोटिस देने की तैयारी
Published By- Diwaker Mishra

संभल से रामव्रेश यादव की रिपोर्ट

संभल/जनमत न्यूज़। उप्र के संभल जनपद में विवादित धर्मस्थल जामा मस्जिद के आसपास निर्माण को लेकर प्रशासन ने अब सख्ती का रुख अपना लिया है। संभल महायोजना 2031 के तहत विनियमित क्षेत्र में निर्माणों का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है।

एसडीएम विकास चंद्र ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के पास स्वीकृत नक्शा है और निर्माण उसी के मुताबिक हुआ है, उन्हें नोटिस नहीं दिया जाएगा। वहीं, जिनके पास स्वीकृत नक्शा नहीं है, उनके खिलाफ धारा 10 के तहत नोटिस जारी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पूरा मामला जनपद के जामा मस्जिद के पास का है। जिलाधिकारी  के निर्देश पर विनियमित क्षेत्र संभल में प्रवर्तन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में एसडीएम विकास चंद्र और जेई सचिन कुमार ने संभल महायोजना 2031 के प्रावधानों के तहत मौके पर निर्माणों का निरीक्षण किया।

इस दौरान लोगों से निर्माण के स्वीकृत नक्शे मांगे गए। जिन लोगों ने नक्शे उपलब्ध कराए हैं, उनके निर्माण की भी जांच की जाएगी कि वह स्वीकृत नक्शे के अनुरूप है या नहीं,निरीक्षण के दौरान चौधरी सराय से टंडन चौराहे तक का क्षेत्र शामिल रहा।

एसडीएम ने बताया कि यह पूरा इलाका संभल के विनियमित क्षेत्र का हिस्सा है और महायोजना 2031 वर्तमान में प्रभावी है। निरीक्षण के दौरान जामा मस्जिद से जुड़ा विवादित स्थल भी इसी क्षेत्र में शामिल पाया गया,  इस हिस्से में पीछे की तरफ करीब 20 से 22 दुकानें और कुछ मकान निरीक्षण के दायरे में आए हैं।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संख्या पूरे संभल की नहीं है, बल्कि केवल निरीक्षण किए गए क्षेत्र की है। इसका विस्तृत सर्वे अभी किया जाना बाकी है। प्रशासन अब केवल नक्शा होने या न होने तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखेगा।

महायोजना के प्रावधानों के अनुसार सड़क की निर्धारित चौड़ाई, बाजार स्ट्रीट के लिए आरक्षित क्षेत्र, ग्रीन बेल्ट और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े नियमों के मुताबिक भी निर्माणों की स्थिति की जांच की जाएगी। एसडीएम विकास चंद्र ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के नक्शे स्वीकृत नहीं हैं, उन्हें धारा 10 के तहत नोटिस जारी किया जाएगा।

इसके बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यानी जामा मस्जिद के आसपास के निर्माणों पर प्रशासन की नजर और सख्त हो गई है। आने वाले दिनों में विस्तृत सर्वे के बाद कार्रवाई का दायरा और स्पष्ट हो सकता है।

एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर संभल में परिवर्तन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में मेरे और जेई द्वारा संभल में महायोजना के तहत निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान मौके पर लोगों से भवनों के नक्शे मांगे गए। जिन लोगों ने अपने नक्शे उपलब्ध करा दिए हैं, उन्हें नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। वहीं, जो लोग नक्शा उपलब्ध नहीं कराएंगे, उन्हें धारा-10 के तहत नोटिस जारी किया जाएगा।

जिन लोगों ने नक्शे उपलब्ध कराए हैं, उनके नक्शों की भी जांच की जा रही है कि निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार किया गया है या नहीं। जिन लोगों द्वारा नक्शे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम ने बताया कि वर्तमान में महायोजना नई स्वीकृत होकर लागू है और इसके अंतर्गत कई क्षेत्र शामिल हैं। इसी क्रम में चौधरी सराय से टंडन चौराहे तक महायोजना में प्रस्तावित सड़कों का निरीक्षण किया गया।

जामा मस्जिद के आसपास के विवादित क्षेत्र को लेकर एसडीएम ने बताया कि यह क्षेत्र भी महायोजना में शामिल है। जामा मस्जिद के पीछे स्थित दुकानें और मकान भी इसी क्षेत्र में आ रहे हैं। यहां लगभग 20 से 22 दुकानें और कुछ मकान हैं, जिनकी  नियमानुसार निरीक्षण और कार्रवाई की जाएगी।