नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी वाले बयान पर इमरान मसूद की याचिका पर सुनवाई टली !
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। मसूद ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान.......
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। मसूद ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में सहारनपुर की एमपी-एमएलए अदालत द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति समीर जैन ने सोमवार को यह आदेश पारित किया।
मसूद के खिलाफ एमपी-एमएलए अदालत में 21 अक्टूबर, 2024 को आरोप तय किए गए थे। इसके बाद मसूद ने आपराधिक कार्यवाही के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। उस समय मसूद कांग्रेस के टिकट पर सहारनपुर से चुनाव लड़ रहे थे। मसूद के कथित भड़काऊ भाषण का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद 27 मार्च, 2014 को तत्कालीन कोतवाली देवबंद प्रभारी कुसुम वीर सिंह ने आईपीसी की धारा 295ए (जानबूझकर ऐसा कुछ कहना जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे या समाज में द्वेष की स्थिति पैदा हो) के तहत मामला दर्ज कराया था। इसके अलावा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 (चुनाव के दौरान दो समुदायों के बीच वैमनस्य का माहौल पैदा करना) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 310 के तहत भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।




