अमेठी: गुंडा एक्ट में छह माह के लिए जिला बदर, जिला मजिस्ट्रेट की कड़ी कार्यवाही
उप्र के अमेठी जनपद में जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है
अमेठी से राम जी मिश्र की रिपोर्ट
अमेठी/जनमत न्यूज़। उप्र के अमेठी जनपद में जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है, ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये जिला मजिस्ट्रेट (DM) संजय चौहान ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये उन्हें जनपद की सीमा से छह माह के लिये निष्कासित कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने आजिम पुत्र दिलशेर,निवासी मोहल्ला कजियाना,थाना-जायस,जनपद-अमेठी को आदेशित तिथि 26 नवम्बर 2025 से छह माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित किया है।
इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट अमेठी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गुण्डा तत्व एवं आपराधिक कार्य में संलिप्त लोगों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं, जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा यदि लोकशांति व लोक सुरक्षा को भंग करने का प्रयास किया जाएगा तो उसके विरुद्ध तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

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