अयोध्या नगर निगम ने OTS योजना में दी बड़ी राहत, बकाया हाउस टैक्स पर पूरा ब्याज माफ
उप्र के अयोध्या नगर निगम ने बकाया हाउस टैक्स जमा करने वाले नगरवासियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू की है। इस योजना के तहत पुराने बकाया टैक्स पर लगा ब्याज पूरी तरह माफ किया जा रहा है।
अयोध्या से आज़म खान की रिपोर्ट
अयोध्या/जनमत न्यूज़। उप्र के अयोध्या नगर निगम ने बकाया हाउस टैक्स जमा करने वाले नगरवासियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लागू की है। इस योजना के तहत पुराने बकाया टैक्स पर लगा ब्याज पूरी तरह माफ किया जा रहा है।
नगर आयुक्त जयंत कुमार ने ओटीएस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष तक जितनी भी टैक्स की मांग आई है, उसमें ब्याज की छूट दी जा रही है।
यदि किसी ने गत वर्षों में अपना हाउस टैक्स जमा नहीं किया है और नोटिस में ब्याज जुड़कर आ रहा है, तो वह ऑनलाइन या ऑफलाइन नगर निगम अयोध्या के जोनल कार्यालयों में संपर्क कर इस छूट का लाभ ले सकता है।
उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 750 लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 720 लोगों के आवेदनों का प्रोसेस पूरा हो चुका है। इससे लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की धनराशि निगम में जमा हुई है।
वही नगर आयुक्त जयन्त कुमार ने बताया कि योजना की तिथि को रिवाइज किया गया है। अब सम्मानित नगरवासी 14 नवंबर तक OTS के लिए आवेदन कर सकते हैं और 15 दिसंबर तक निगम सभी प्राप्त आवेदनों को प्रोसेस कर लाभ देगा।
आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि OTS की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, इसके अलावा सभी जोनल ऑफिस में काउंटर बने हैं जो वर्किंग आवर्स में खुले रहते हैं।
वहां ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद उसे विभाग द्वारा ऑनलाइन किया जाता है। प्रोसेस में 2 से 3 दिन का समय लगता है, जिसके बाद एक निश्चित अमाउंट जमा करने पर उनका टैक्स नोटिस अप टू डेट हो जाता है।
नगर आयुक्त ने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि यह सुनहरा मौका कई वर्षों बाद आया है। लगभग 10 साल पहले सरकार ने इस तरह का अवसर दिया था।
जिन भी संस्थाओं और प्रतिष्ठानों का लंबा बकाया चल रहा है, वह अंतिम समय का इंतजार न करें और इस छूट का लाभ लें। इससे लोगों पर वित्तीय भार कम होगा और निगम की आय बढ़ने से विकास कार्यों में तेजी आएगी।



