बांदा: रिश्ते में भतीजी से दुराचार के आरोपी मतीन को बीस साल कैद की सजा, 2023 का है मामला
उप्र के बांदा शहर के मोहल्ला मर्दन नाका निवासी मतीन को नाबालिग लड़की और रिश्ते में भतीजी से दुराचार के घटनाक्रम मे बीस साल की सजा हुई है।
बांदा से आशीष सागर दीक्षित की रिपोर्ट
बांदा/जनमत न्यूज़। उप्र के बांदा शहर के मोहल्ला मर्दन नाका निवासी मतीन को नाबालिग लड़की और रिश्ते में भतीजी से दुराचार के घटनाक्रम मे बीस साल की सजा हुई है।
जानकारी मुताबिक वर्ष 2023 मे थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 05 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित कराया गया है।
गौरतलब हो कि दिनांक 24.02.2023 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत मर्दननाका के रहने वाले अभियुक्त मतीन पुत्र लाला द्वारा एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था।
जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के परिजन की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर धारा 376/342 भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन निरीक्षक शिव शंकर यादव द्वारा सम्पादित की गयी थी।
विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए दिनांक 12.04.2023 को आरोप पत्र मा. न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट पॉक्सो/ न्यायालय मे कड़ी और प्रभावी पैरवी की गई।
साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी जितेन्द्र कुमार तथा पैरोकार आरक्षी सुजीत कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को पॉक्सो न्यायालय बांदा द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है। सजायाफ्ता अभियुक्त मतीन पुत्र लाला नबाव मोहल्ला मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा का निवासी है।

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