भदोही में नशे के सौदागरों पर शासन का कड़ा प्रहार, अभियुक्त सोनपाल सिंह NDPS एक्ट के तहत निरुद्ध
उप्र के भदोही जनपद में सोनपाल सिंह उर्फ सोनू पुत्र स्व. बदन सिंह निवासी ग्राम ढीपा थाना जैथरा जनपद एटा के विरुद्ध PIT-NDPS एक्ट के तहत जेल में निरुद्ध के आदेश जारी किए गए हैं।
भदोही से आनन्द तिवारी की रिपोर्ट
भदोही/जनमत न्यूज़। उप्र के भदोही जनपद में सोनपाल सिंह उर्फ सोनू पुत्र स्व. बदन सिंह निवासी ग्राम ढीपा थाना जैथरा जनपद एटा के विरुद्ध PIT-NDPS एक्ट के तहत जेल में निरुद्ध के आदेश जारी किए गए हैं।
पुलिस/नारकोटिक्स विभाग द्वारा नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।
बार-बार नशा तस्करी के अपराधों में लिप्त अभियुक्त सोनपाल सिंह उर्फ सोनू पुत्र स्व. बदन सिंह निवासी ग्राम ढीपा थाना जैथरा जनपद एटा के विरुद्ध शासन द्वारा PIT-NDPS अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अंतर्गत बिना जमानत 01 वर्ष तक की अवधि के लिए जेल में निरुद्ध करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
गोपीगंज पुलिस द्वारा 16/12/2025 को चेकिंग के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी से प्रयागराज जाने वाली लाईन पर पाण्डेय जी ढाबा के पास से जनपद के रास्ते अवैध गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के अंतर्जनपदीय अभियुक्त सोनपाल सिंह उर्फ सोनू पुत्र स्व0 बदन सिंह निवासी ग्राम ढीपा थाना जैथरा जनपद एटा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।
गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के कब्जे से कुल 03 कुन्तल 77 कि0ग्रा0 850 ग्राम नाजायज गांजा (कीमती लगभग 80 लाख 75 हजार रुपए) बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध मु.अ.सं.-565/25 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।
अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में जनपद भदोही सहित विभिन्न जनपदो ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़ व एटा में NDPS एक्ट व अन्य अपराधो के लगभग आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। वह एक आदतन तस्कर है और जमानत पर बाहर आने के बाद पुनः अवैध गतिविधियों में सक्रिय पाया गया था।
अभियुक्त की गंभीर संलिप्तता और भविष्य में उसके द्वारा किए जाने वाले संभावित अपराधों को देखते हुए माननीय सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निवारक निरोध (Preventive Detention) के आदेश पारित किए हैं। इस आदेश के तहत अभियुक्त को बिना जमानत के 01 वर्ष तक की अवधि के लिए जेल (निरोध) में रखा जाएगा।
"PIT-NDPS एक्ट एक शक्तिशाली कानून है जो बार-बार अपराध करने वाले बड़े तस्करों की सप्लाई चेन को तोड़ने में मदद करता है। शासन की इस मंजूरी के बाद अब अभियुक्त के पास जमानत का विकल्प नहीं होगा, जिससे समाज में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ होगी। आने वाले समय में अन्य चिन्हित माफियाओं के विरुद्ध भी ऐसी ही कठोर कार्यवाही की जाएगी। "नशा मुक्त समाज के संकल्प की दिशा में यह एक निर्णायक कदम है।
अभियुक्त सोनपाल उर्फ सोनू का आपराधिक इतिहास-
1.मु.अ.सं.-565/2025 धारा 8/20/29/60 थाना गोपीगंज जनपद भदोही
2.मु0अ0सं0-400/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दादरी जनपद ग्रेटर नोएडा
3.मु0अ0सं0-239/17 धारा 379 भादवि थाना गंगोरी जनपद अलीगढ़
4.मुकदमा अपराध संख्या 317/2020 धारा 279 338 427 भादवि थाना निधौली कला जनपद एटा
5.मुकदमा अपराध संख्या 480/2012 धारा 363,366 भादवि थाना जैथरा जनपद एटा

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