रामपुर: सपा नेता अब्दुल्लाह आजम को बड़ी कानूनी राहत, पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा रद्द
उप्र के रामपुर जनपद के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल्लाह आजम खान को बड़ी कानूनी राहत मिली है। रामपुर की सेशन कोर्ट ने दो पासपोर्ट मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 7 साल की सजा को रद्द कर दिया है।
रामपुर से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट
रामपुर/जनमत न्यूज़। उप्र के रामपुर जनपद के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल्लाह आजम खान को बड़ी कानूनी राहत मिली है। रामपुर की सेशन कोर्ट ने दो पासपोर्ट मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 7 साल की सजा को रद्द कर दिया है।
हालांकि राहत मिलने के बावजूद अब्दुल्ला आजम फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ अन्य मामलों में भी कार्रवाई चल रही है। यह मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था।
आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथि और पते का इस्तेमाल कर दो पासपोर्ट बनवाए थे। इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई थी।
सेशन कोर्ट ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया। फैसले के बाद अब्दुल्ला आजम के समर्थकों में खुशी का माहौल है। उनके वकीलों ने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि अदालत ने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया है।
हालांकि अब्दुल्ला आजम को अभी जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। उनके खिलाफ फर्जी पैन कार्ड समेत अन्य मामलों में मुकदमे चल रहे हैं और कुछ मामलों में सजा भी बरकरार है। हाल ही में फर्जी पैन कार्ड मामले में अदालत ने सजा बढ़ाकर 10 साल तक कर दी थी।
गौरतलब है कि आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ कई मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं, जिनको लेकर प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चा बनी हुई है।

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