रामपुर: आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत, HC से मिली जमानत; सजा पर लगी रोक

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत मंजूर करते हुए सजा को सस्पेंड कर दिया है।

रामपुर: आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत, HC से मिली जमानत; सजा पर लगी रोक
Published By- Diwaker Mishra

रामपुर से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट 

रामपुर/जनमत न्यूज़। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत मंजूर करते हुए सजा को सस्पेंड कर दिया है।

हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक लगाते हुए दोषसिद्धि (Conviction) पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता शरद शर्मा के मुताबिक दोषसिद्धि पर स्टे न मिलने से सियासी संकट अभी टला नहीं है।

बता दें कि दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूर्व मंत्री व वरिष्ठ सपा नेता आजम खां तथा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत दी है। उनकी जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है।

कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था

हाई कोर्ट ने इससे पहले 15 अक्टूबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है। हाई कोर्ट में दोषसिद्धि पर रोक, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत की मांग वाली अर्जियों पर सुनवाई हुई थी।