भदोही: पत्नी व बेटे सहित बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 10 साल की सजा, 2020 का है केस
उप्र के भदोही जिले के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को MP-MLA कोर्ट से 10 साल की सजा सुनाई गई है। उनकी पत्नी रामलली मिश्रा और पुत्र विष्णु मिश्रा को भी 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
भदोही से आनंद तिवारी की रिपोर्ट
भदोही/जनमत न्यूज़। उप्र के भदोही जिले के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को MP-MLA कोर्ट से 10 साल की सजा सुनाई गई है। उनकी पत्नी रामलली मिश्रा और पुत्र विष्णु मिश्रा को भी 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
इसके अलावा बहू रूपा मिश्रा को भी 4 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। चारों दोषियों पर कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है। विजय मिश्रा, रामलली एवं विष्णु मिश्रा को अन्य धाराओं में भी 3 से 7 साल तक की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।
इस दौरान विजय और विष्णु मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए। रामलली और रूपा मिश्रा को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया।
रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी ने गोपीगंज थाने में अगस्त 2020 में केस दर्ज कराया था। इसमें पैतृक संपत्ति पर दबाव बनाकर कब्जा करने, जबरन वसीयत कराने, धमकी देने और आर्थिक लेनदेन पर नियंत्रण करने के प्रयास का गंभीर आरोप है।

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