भदोही: सुरियावां पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध मुनादी कराकर जिला बदर की कार्यवाही की गई संपन्न

उप्र के भदोही पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था, अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के दृष्टिगत शातिर, मनबढ़ व अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

भदोही: सुरियावां पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध मुनादी कराकर जिला बदर की कार्यवाही की गई संपन्न
Published By- Diwaker Mishra

भदोही से आनन्द तिवारी की रिपोर्ट

भदोही/जनमत न्यूज़। उप्र के भदोही पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था, अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के दृष्टिगत शातिर, मनबढ़ व अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु दिए गए निर्देश के इस क्रम में थाना सुरियावां पुलिस द्वारा शातिर, मनबढ़ किस्म के अभ्यस्त अभियुक्त के विरुद्ध प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया गया।

जनपद के थाना सुरियावां क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए आमजन के साथ इनके अपराधों के द्वारा सामान्य जनता में भय एवं आतंक व्याप्त कर गुण्डागर्दी करने वाले अभ्यस्त अभियुक्त विक्की सिंह उर्फ चंद्रजीत सिंह पुत्र श्याम बहादुर सिंह निवासी एकौनी थाना सुरियावां जनपद भदोही विरूद्ध निर्गत उ.प्र. गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की नोटिस धारा 3(1) की पुष्टि की जाती है।

अभियुक्त द्वारा आम जनता के लोगों के साथ मारपीट करना गाली-गुप्ता देना व जान से मारने की धमकी देने जैसा गम्भीर अपराध किया जाता है। इनके भय एवं आतंक से आम जनता कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध मुकदमा लिखाने का साहस नहीं करता है, अतः इसके विरुद्ध उ.प्र. गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु संस्तुति की गयी है।

अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप श्री शैलेष कुमार जिला मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा यूपी गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत 06 माह के लिए जिला बदर घोषित किया गया है।

निर्गत आदेश के अनुपालन में सुरियावां पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के निवास स्थान पर आदेश की उद्घोषणा कर एवं डुग-डुगी बजवाकर आदेश की प्रति चस्पा किया गया तथा अवगत कराया गया कि उपरोक्त निर्धारित अवधि के दौरान जनपद के अंदर निवासित पाए जाने पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।