पीलीभीत: भारतीय किसान यूनियन ने नगर मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन, गन्ने का भुगतान समय पर करने की मांग

उप्र के किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान समय पर न दिए जाने पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने बकाया धनराशि पर ब्याज देने के लिए 17/8/26 को चौदह दिन विलम्ब होने पर अर्थ दंड के रूप में बकाया धनराशि पर 15 प्रतिशत ब्याज 20 अगस्त तक देने का आदेश चीनी मिलों को जारी किया है।

पीलीभीत: भारतीय किसान यूनियन ने नगर मजिस्ट्रेट को दिया ज्ञापन, गन्ने का भुगतान समय पर करने की मांग
Published By- Diwaker Mishra

पीलीभीत से प्रेम पाठक की रिपोर्ट

पीलीभीत/जनमत न्यूज़। उप्र के किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान समय पर न दिए जाने पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने बकाया धनराशि पर ब्याज देने के लिए 17/8/26 को चौदह दिन विलम्ब होने पर अर्थ दंड के रूप में बकाया धनराशि पर 15 प्रतिशत ब्याज 20 अगस्त तक देने का आदेश चीनी मिलों को जारी किया है।

इसी आशय से सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष श्रवण दत्त सिंह ने पीलीभीत के नगर मजिस्ट्रेट पीसी मौर्य को एक ज्ञापन सौंपा। 

जिसमें किसानों के नेता सरदार बीएम सिंह ने किसानों की तरफ से पैरवी करते हुए उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ से एक आदेश जारी करवाया ताकि किसानों के गन्ने का भुगतान समय पर मिले और यदि नहीं किया का सके तो किसानों की बकाया धनराशि पर 15 प्रतिशत ब्याज दे।

इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष श्रवण दत्त सिंह के अलावा नीरज शर्मा, लालाराम, अजदत्त सिंह, कृष्ण कुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे।