हाईकोर्ट का सख्त रुख: सिरसिया गांव के सरकारी तालाब से अतिक्रमण हटाने के निर्देश, प्रशासन में मचा हड़कंप
हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कड़ा रुख अपनाया। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि, विशेष रूप से तालाब जैसी जल संरचनाओं पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
बलरामपुर से गुलाम नबी की रिपोर्ट —
बलरामपुर/जनमत न्यूज। जनपद के एक महत्वपूर्ण मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिला प्रशासन को सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट और सख्त निर्देश दिए हैं। यह मामला विकासखंड सदर क्षेत्र के ग्राम सिरसिया का है, जहां वर्षों से सरकारी तालाब की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था।
ग्रामीणों के अनुसार, तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर कई बार जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों से शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद न तो मौके पर कोई ठोस कार्रवाई हुई और न ही प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने में गंभीरता दिखाई। प्रशासनिक उदासीनता से क्षुब्ध होकर आखिरकार शिकायतकर्ता को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कड़ा रुख अपनाया। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि, विशेष रूप से तालाब जैसी जल संरचनाओं पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि वह शीघ्र ही तालाब की भूमि से अवैध कब्जा हटाकर उसे मुक्त कराए और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करे।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, आदेश के अनुपालन में जल्द ही सिरसिया गांव में तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है। संभावित कार्रवाई की सूचना से अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई है और वे अपने स्तर पर बचाव के रास्ते तलाशते नजर आ रहे हैं।
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि तालाब गांव की जीवनरेखा है, लेकिन अतिक्रमण के कारण उसका अस्तित्व ही संकट में पड़ गया था। बरसात के मौसम में पानी भरने की जगह समाप्त होने से जलभराव, जलसंकट और अन्य समस्याएं बढ़ रही थीं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ग्रामीणों को उम्मीद जगी है कि तालाब को उसका पुराना स्वरूप वापस मिलेगा।
फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि जल्द ही सिरसिया गांव के तालाब से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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