बलरामपुर पुलिस ने गुंडा अधिनियम के आरोपी को किया जिला बदर, गंभीर मामलों में दर्ज हैं कई मुकदमे

उप्र के बलरामपुर जनपद के महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने एक हिस्ट्रीशीटर को जिलाबदर करते हुए गांव में मुनादी कराकर लोगों को इसकी जानकारी दी।

बलरामपुर पुलिस ने गुंडा अधिनियम के आरोपी को किया जिला बदर, गंभीर मामलों में दर्ज हैं कई मुकदमे
Published By- Diwaker Mishra

बलरामपुर से गुलाम नबी कुरैशी की रिपोर्ट

बलरामपुर/जनमत न्यूज़। उप्र के बलरामपुर जनपद के महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने एक हिस्ट्रीशीटर को जिलाबदर करते हुए गांव में मुनादी कराकर लोगों को इसकी जानकारी दी।

प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार शिवनरायन यादव उर्फ ईस्वी यादव उर्फ शिव प्रसाद निवासी रूपनगर के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(3) के तहत 30 मार्च 2026 को जिलाबदर का आदेश जारी किया गया था। आदेश के अनुपालन में रविवार को पुलिस टीम सक्रिय हुई।

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय और क्षेत्राधिकारी ललिया देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी के नेतृत्व में टीम ने आरोपी के घर समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर आदेश की प्रति चस्पा की।

इसके साथ ही गांव में मुनादी कराकर आम लोगों और परिजनों को जिलाबदर आदेश की जानकारी दी गई। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ हत्या, साजिश, मारपीट और धमकी जैसे गंभीर मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी सुनवाई फिलहाल न्यायालय में चल रही है।

प्रशासन का कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।