फर्रुखाबाद शहर कोतवाल को कोर्ट ने सुनाई 7 दिन के कारावास की सजा, एसपी को जारी किया आदेश

उप्र के फर्रुखाबाद जनपद के शहर कोतवाल दर्शन सिंह सोलंकी न्यायालय के आदेश नहीं मानते हैं। गैर जमानती वारंट (NBW) जारी होने के बाद भी कोतवाल दर्शन सिंह सोलंकी न्यायालय में नहीं पेश हुए।

फर्रुखाबाद शहर कोतवाल को कोर्ट ने सुनाई 7 दिन के कारावास की सजा, एसपी को जारी किया आदेश
Published By- Diwaker Mishra

फर्रुखाबाद से अरुण वाजपेयी की रिपोर्ट

फर्रुखाबाद/जनमत न्यूज़। उप्र के फर्रुखाबाद जनपद के शहर कोतवाल दर्शन सिंह सोलंकी न्यायालय के आदेश नहीं मानते हैं। गैर जमानती वारंट (NBW) जारी होने के बाद भी कोतवाल दर्शन सिंह सोलंकी न्यायालय में नहीं पेश हुए।

मिली जानकारी के अनुसार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाल को हिरासत में लेकर 6 अप्रैल को न्यायालय के सामने पेश करने का आदेश एसपी को जारी किया है।

फर्रुखाबाद कोतवाली प्रभारी दर्शन सिंह सोलंकी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 7 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र कुमार ने आदेश की अवहेलना करने पर कोतवाल को सजा सुनाई है। सात अलग अलग मामलों में प्रकीर्ण वाद दर्ज किया गया है।