नकली नोट छापने वाले 07 शातिर अपराधियों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही

SSP द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गैंग लीडर विक्रम जायसवाल पुत्र नूपेन्द्र जायसवाल निवासी गड़ही थाना गगहा जनपद गोरखपुर व गैंग के 06 अन्य सदस्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।

नकली नोट छापने वाले 07 शातिर अपराधियों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही

गोरखपुर/जनमत। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी बांसगाँव के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष गगहा द्वारा गैंग लीडर विक्रम जायसवाल पुत्र नूपेन्द्र जायसवाल निवासी गड़ही थाना गगहा जनपद गोरखपुर व गैंग के 06 अन्य सदस्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी। उक्त गैंग का लीडर विक्रम जायसवाल उपरोक्त अपने गिरोह के 06 अन्य सदस्य 1. चाँद मोहम्मद पुत्र आस मोहम्मद निवासी बड़ी बैदौली थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर, 2. अवनीश सिंह उर्फ अवनीश राय पुत्र स्व0 राहुल सिंह उर्फ राहुल राय निवासी धनौड़ा बुजुर्ग थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर, 3. अनुराग सिंह उर्फ विकास सिंह पुत्र स्व0 राहुल सिंह उर्फ राहुल राय निवासी धनौड़ा बुजुर्ग थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर 4. अनुराग यादव पुत्र संतराज यादव उर्फ मुन्ना निवासी महुराई जलपहिया हाटा थाना गगहा जनपद गोरखपुर 5. जग्गा उर्फ जगरनाथ उर्फ जगन्नाथ राजभर पुत्र हरिशचन्द्र उर्फ हरीश राजभर निवासी बर्दगोनिया सुदाम चौक थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया व 6. बृजेश गोस्वामी पुत्र वीरेन्द्र गोस्वामी निवासी बेलादार थाना गगहा जनपद गोरखपुर के साथ मिलकर भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नकली नोट छापने जैसे अपराध कारित करते रहते है। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है। जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं धोखाधड़ी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर विक्रम जायसवाल उपरोक्त व गिरोह व गैंग के अन्य 06 सदस्यों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 89/2025 धारा 2(ख)(i),(XX),3(1) गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया। 
पुलिस के अनुसार अभियुक्तगणों द्वारा गैंग बनाकर नकली नोट छापकर बाजार में चलाया जाता था। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 502/2022 धारा 489ए,489बी,489सी भादवि व मुअ0सं0 524/2023 धारा 489ए,489बी,489सी,489डी,34 भादवि पंजीकृत किया गया था।

REPORTED BY - KAMLESH MANI BHATT

PUBLISHED BY - MANOJ KUMAR